*15 मई तक जमा करें, शिक्षकों एवं छात्रों की ईमेल आईडी*
बलिया। जिले के समस्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की वेबसाइट पर ईमेल आईडी तथा शिक्षकों एवं कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की ईमेल आईडी बनाया जाना है। साथ ही विद्यालयों की ईमेल आईडी वेबसाइट तथा शिक्षकों एवं कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की ईमेल आईडी तैयार कराए जाने संबंधी कार्य की सूचना 05 मई तक मांगी गई थी।
जनपद के समस्त प्रबंधक/प्रधानाचार्य राजकीय/शासकीय सहायता प्राप्त/ वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय को निर्देशित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया है कि अपने विद्यालयों का वेबसाइट, शिक्षकों एवं कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की ईमेल आईडी 15 मई तक बनाकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में ईमेल आईडी की संख्या प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
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*कक्षा 01 से 12 तक समस्त प्रबन्धन के विद्यालयों का डाटा 31 मई तक पूर्ण कर अपलोड करें*
बलिया। शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु यू-डायस के अन्तर्गत डाटा कैप्चर फार्मेट (डीसीएफ) पर शुद्ध एवं विसंगति रहित आंकडे ऑनलाईन भरे जाने हेतु विकास खण्ड स्तर व विद्यालय स्तर पर कार्यवाही गतिमान है और कक्षा 01 से 12 तक समस्त प्रबन्धन के विद्यालयों का डाटा 31 मई तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाना है। डाटा इण्ट्री का कार्य विद्यालय स्तर से ही किया जाना है। डाटा इण्ट्री में विद्यालय स्तर पर यदि किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी/अन्य समस्या आती है तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय के शिक्षक सकुल/सम्बन्धित विकास खण्ड के कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा सहयोग लिया जा सकता है। समस्त विद्यालय अपने विद्यालय का यूजर एवं पासवर्ड
सम्बन्धित विकास खण्ड के बीआरसी कम्प्यूटर आपरेटर से सम्पर्क कर प्राप्त कर ले।
जनपद के समस्त प्रबंधक/प्रधानाचार्य राजकीय/शासकीय सहायता प्राप्त/ वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय को निर्देशित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया है कि जिन विद्यालयो के यू०डायस कोड निर्गत किये जा चुके है कक्षा 1-12 तक संचालित समस्त विद्यालयों यथा परिषदीय विद्यालय,
माध्यमिक विद्यालय, राजकीय विद्यालय, मान्या प्राप्त (अनुदानित/गैर अनुदानित) विद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों, केजीबीवी, जनजाति एवं समाज कल्याण विभाग, आईसीएसई, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संचालित मदरसो/विद्यालयों अपना आनलाइन डाटा 31 मई तक अनिवार्य रूप से पूर्ण एवं त्रुटिरहित अपलोड करना सुनिश्चित करे।
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बलिया। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्थानीय बैंको के माध्यम से संचालित राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले 18 से 50 वर्ष के महिला एवं पुरूष लाभार्थियों हेतु स्वरोजगार सृजन का सुनहरा अवसर है। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के निवासी बेरोजगारों को अपने ही गांव में ग्रामोद्योग स्थापना के लिये स्थानीय बैंको से रूपये दस लाख तक प्रोजेक्ट सीमा के ऋण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। बैंक द्वारा लाभार्थी के पक्ष में स्वीकृत/वितरित पूँजीगत ऋण पर स्थापित/कार्यरत इकाई के पक्ष में 05 वर्षों तक व्याज की धनराशि विभाग द्वारा उपादान के रूप में दिया जाता है। सामान्य वर्ग के पुरूष लामार्थियों को पूजीगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से एवं आरक्षित वर्ग (महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग) के पक्ष में सम्पूर्ण व्याज की धनराशि व्याज उपादान के रूप में विभाग द्वारा दिये जाने का प्राविधान है।जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि स्वरोजगार स्थापना हेतु इच्छुक लाभार्थियों द्वारा अपने ऋण आवेदन पत्र आवश्यक अभिलेखों सहित (निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परियोजना, फोटो, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र) योजना की वेबसाइट www.upkvib.gov.in पर आनलाईन प्रेषित किया जा सकता है, ऑनलाईन आवेदन पत्रों की एक प्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। जिनके आवेदन पत्र स्कोरिंग के आधार पर सत्यापन करते हुए सम्बन्धित बैंक शाखाओं को आनलाईन ऋण स्वीकृत/वितरण हेतु प्रेषित कियाजायेगा। विशेष जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रामपुर उदयभान एवं मोबाइल नम्बर-7400410763 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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