दिव्यांगजनों के लिए नि:शुल्क कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण होगा वितरण - EYE INDIA NEWS

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Thursday, May 5, 2022

दिव्यांगजनों के लिए नि:शुल्क कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण होगा वितरण


 



बलिया। जिले के दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों एवं दिव्यांगजन को उनकी आवश्यकता के अनुसार नि:शुल्क कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान कराने जाने के उद्देश्य से 17 विकास खण्ड स्तर पर तिथिवार बृहद चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना में दिव्यांगजन को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण जैसे- ट्राई साइकिल,व्हीलचेयर, वैशाखी, श्रवण यंत्र, वाकर, अंध छड़ी, बनावटी अंग कैलीपर्स, कृत्रिम हाथ पैर आदि का चिन्हांकन किया जायेगा। शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में दिव्यांग दंपति को शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से लाभान्वित करने हेतु चिन्हांकन किया जायेगा।काकिलयर इम्प्लांट/शल्य चिकित्सा योजना में ऐसे दिव्यांग बच्चे जो पोलियो करेक्टिव सर्जरी कराने हेतु इच्छुक हो, उनका चिन्हांकन कर नि:शुल्क करेक्टिव सर्जरी करायी जाएगी। ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनकी आयु 0 से 5 वर्ष तक है, जो मूक-बधिर है, उनके काक्लियर इम्प्लांट हेतु चिन्हांकन किया जाएगा। एईएस/जेई0 (संचारी रोग) ऐसे दिव्यांगजन जो ए0ई0एस0/जेई0 रोग से पीड़ित होकर दिव्यांग हो गए हैं, उनका चिन्हीकरण कर उनकी आवश्यकता के अनुसार नि:शुल्क सहायक उपकरण प्रदान किया जायेगा। दिव्यांग पेंशन एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना में ऐसे दिव्यांगजन एवं कुष्ठजन जो पेंशन योजना से वंचित हैं, उनको पेंशन योजना से लाभान्वित कराने हेतु चिन्हीकरण किया जाएगा। यूडीआईडी प्रोजेक्ट योजना में सभी दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड निर्गत हेतु आवेदन हेतु प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा।


17 विकास खण्डों में तिथिवार लगेगा शिविर


उन्होंने कहा कि विकास खण्ड बैरिया व मुरलीछपरा में 10 मई को, बांसडीह व रेवती में 11 मई को, मनियर व बेरुआरबारी में 12 मई को, पंदह व नवानगर में 13 मई को, बेलहरी व हनुमानगंज में 17 मई को, गड़वार व सोहाव में 18 मई को, चिलकहर व रसड़ा में 19 मई को, नगरा व सीयर में 20 मई को एवं दुबहड़ में 21 मई को 11 बजे से सायं 04 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में दिव्यांगजनों को आवश्यक दस्तावेज/अभिलेख अपने साथ लाने होंगे। जिसमें आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र), आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56460 से अधिक न हो, (तहसीलदार, मा0 सांसद, मा0 विधायक, खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत किया गया भी मान्य है। आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति, दो पासपोर्ट आकार का नवीन फोटोग्राफ लाना अनिवार्य होगा।

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